Mukhtar Ansari: गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को नहीं मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मुख्तार की याचिका खारिज हुई है.
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मुख्तार अंसारी के खिलाफ बाराबंकी एम्बुलेंस कांड (Barabanki Ambulance Case) में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी.
मुख्तार के साले की भी खारिज हो चुकी है याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आज मुख्तार अंसारी की याचिका खारिज की है. बता दें कि इससे पहले मई में मुख्तार के साले की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. उसने अपनी याचिका में दलील दी थी कि रिश्तेदार होने की वजह से उसे झूठा फंसाया जा रहा है. मुख्तार फिलहाल यूपी की बांदा जेल में बंद है. मुख्तार पर नजर रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. बता दें कि पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि मुख्तार ने जेल में रहते हुए प्रयागराज के सेल्समैन से सिम कार्ड खरीदा था.
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क्या है बाराबंकी एम्बुलेंस कांड
मुख्तार अंसारी और 12 साथियों पर बाराबंकी एम्बुलेंस कांड को लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. मुख्तार पर आरोप है कि उसने फर्जी पते पर एम्बुलेंस रजिस्टर कराया था और उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल पंजाब की कोर्ट में पेशी के दौरान करता था. मुख्तार पर बाराबंकी पुलिस ने केस दर्ज कराया था. वहीं, यह मामला 2021 में तब सामने आया था जब बीजेपी की तत्कालीन विधायक अलका राय ने एम्बुलेंस की तस्वीर ट्वीट की थी जिसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में पेशी के लिए किया था.
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