Ram Mandir News: अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक वाली याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने इस याचिका को औचित्यहीन बताया. गाजियाबाद के भोला प्रसाद ने याचिका लगाई थी.
Allahabad High Court: इलाहाबादा हाईकोर्ट ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने इस याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रोक लगाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. गुरूवार को इस याचिका का खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि ये याचिका औचित्यहीन है जिसके चलते इसे खारिज किया गया है. याचिका में लोकसभा चुनाव 2024 होने तक पीएम मोदी व सीएम योगी द्वारा अयोध्या में श्रीराम मंदिर में 22 जनवरी 24 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी.याचिका कर्ता ने शंकराचार्यों और धर्म गुरुओं के बयान का हवाला देते हुए कहा अपनी याचिका में कहा था कि इस कार्यक्रम पर शंकराचार्य व सनातन धर्म गुरूओं की भी सहमति नहीं है
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अदालत ने याचिका को बताया औचित्यहीन
गाजियाबाद के याची भोला दास की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी. याचिका पर बल देने के लिए याची अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में आदेश पारित हुआ. रिवाइज काल पर वह हाजिर नहीं हुए. जबकि भारत सरकार के ए एस जी आई शशि प्रकाश सिंह, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, मुख्य स्थाई अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह सहित दोनों सरकारों की तरफ से कई अधिवक्ता मौजूद थे.
इन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है. याचिका का वाद कारण मौजूद नहीं है. इसलिए याचिका अर्थहीन हो चुकी है. जिस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. चीफ जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई.