आजम खान परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी
Allahabad High Court: नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान (Azam Khan) के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर आजम खान और उनकी के लिए बुरी खबर सामने आई है. आजम खान और उनकी फैमिली को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने इस मामले में दो सितंबर को फैसला रिजर्व किया था. रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की भी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है.
आपको बता दें कि, हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को जमानत अर्जी पर फैसला रिजर्व किया था. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. सपा नेता आजम खान पर नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन चुराने का आरोप है. इन पर पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप है. प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी.
आजम खान सहित पांच लोगों पर दर्ज है केस
बता दें कि, इस मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ कोतवाली रामपुर में एफआईआर दर्ज़ कराई थी. रामपुर जिला अदालत ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
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