सपा नेता आजम खान को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में जमानत याचिका खारिज
UP News: डूंगरपुर में जमीन कब्जा करने और पीड़ित परिवार के साथ मार पीट कर धमकाने के मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, डूंगरपुर में जमीन कब्जा करने और पीड़ित परिवार के साथ मार पीट कर धमकाने के मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. आजम खान के साथ ही दोषी करार दिए गए यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन खान, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खान और ठेकेदार बरकत अली की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज किया है. जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
चारों की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. इस मामले में एहतेशाम खान नाम के शख्स ने साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में आजम खान का नाम बाद में जोड़ा गया था, रामपुर की जिला कोर्ट ने इस मामले में आजम खान समेत चार लोगों को इसी साल 16 मार्च को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही उन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था.
नवंबर 2019 में कराई गई थी FIR
इसी मामले में आले हसन खान, अजहर खान और बरकत अली को पांच पांच साल की सजा सुनाई थी. बाकी तीनों आरोपियों पर एहतेशाम खान के घर में घुसकर मारपीट करने और जबरन घर खाली कराने का आरोप था. आजम खान पर जनता दरबार में शिकायत करने पहुंचे एहतेशाम खान के साथ मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगा था. आपको बता दें कि ये घटना 3 फरवरी 2016 की है. उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी. इस मामले में एफआईआर नवंबर 2019 में दर्ज कराई गई थी.
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