खुद का नाम बदलने को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया, 'पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन' करार दिया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट का नाम बदले जाने की मांग की गई थी. यही नहीं कोर्ट ने कहा कि ये 'पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन' है.
लखनऊ. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद का नाम बदलने की गुहार लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर या तो प्रयागराज उच्च न्यायालय करने या उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय करने की बात कही गई थी. हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर की गई इस याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही इसे 'पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन' करार दिया.
इस आधार पर दी थी याचिका
अधिवक्ता अशोक पांडे द्वारा दायर की गई याचिका को जस्टिस पी.के.जायसवाल और जस्टिस डी.के. सिंह ने खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का नाम बदलने की याचिका इस आधार पर लगाई थी कि राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर, 2018 को इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था, ऐसे में हाईकोर्ट का नाम भी बदलना चाहिए.
कोर्ट की टिप्पणी
अपने हालिया आदेश में पीठ ने कहा कि एक जिले का नामकरण संवैधानिक योजना के तहत विधानमंडल की शक्तियों के तहत आता है और इसलिए वह इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
हालांकि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए 'अनावश्यक' याचिका दायर करने की कीमत चुकाने से रोक दिया कि वह इसी अदालत के वकील हैं.
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