Prayagraj News: चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. अजय राय के खिलाफ वाराणसी में 2015 में एफआईआर दर्ज हुई थी. जिस मामले में अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. अजय राय पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान आगजनी और लाठी चार्ज का मामला दर्ज था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी में साल 2015 में एफआईआर दर्ज हुई थी. अजय राय पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान आगजनी और लाठीचार्ज के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई थी. अजय राय की ओर से ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा था.
82 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत हुआ था आरोप पत्र
जिस पर अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में 82 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था. जिनमें से 81 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है. यह नीतिगत मामला है और जहां तक याची अजय राय का सवाल है. उनके संबंध में निर्णय चुनाव के बाद लिया जाएगा 30 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई.
आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. अजय राय का सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है. वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं. वाराणसी लोकसभा सीट के लिए सातवें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे. लोकसभा चुनाव से पहले इस कांग्रेस नेता अजय राय के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.