Shri Krishna Janmbhoomi Case: अब एमिकस क्यूरी की नियुक्ति पर विवाद, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर हाईकोर्ट ने रिजर्व किया जजमेंट
Mathura News: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अब एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाते हुए हटाए जाने की मांग की है.
Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अब एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाते हुए हटाए जाने की मांग की है. मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत का फैसला 10 जून तक आ सकता है.
मुस्लिम पक्ष के वकील महमूद प्राचा की अर्जी में मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल को लेकर सवाल उठाए गए थे. कहा गया कि मनीष गोयल यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल है. उनकी नियुक्ति यूपी सरकार ने की है. ऐसे में वह एमिकस क्यूरी की भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे. उन्हें हटा दिया जाना चाहिए. हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है.
हिंदू पक्ष ने अर्जी को बताया गैर-जरूरी
हालांकि हिंदू पक्ष ने ईदगाह कमेटी की अर्जी को गैर जरूरी बताया है. हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडेय का कहना है कि ईदगाह कमेटी ने मामले को लंबा खींचने के लिए बेवजह की अर्जी दाखिल की है. कोर्ट के फैसले पर किसी को अविश्वास नहीं होना चाहिए. सभी को इसका सम्मान करना चाहिए. हिंदू पक्ष के मुताबिक अदालत को इस बात का अधिकार है कि वह अपने विवेक के आधार पर किसी को भी एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त कर सकती है.
जस्टिस मयंक कुमार जानकी सिंगल बेंच में गुरुवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने मथुरा मामले में हाईकोर्ट में चल रहे डेढ़ दर्जन मुकदमो की पोषणीयता पर आगे कोई भी दलीलें पेश करने से इंकार कर दिया. मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस मामले में हाई कोर्ट ने 31 मई को जजमेंट रिजर्व कर लिया था. अदालत का जो भी फैसला आएगा, वह सभी को मंजूर होगा.
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