Abdullah Azam Passport Case: समाजपादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट मामले आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनावाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित किया.
गलत जन्म तिथि पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में अब्दुल्ला आजम खान ने ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. कुछ वीडियो क्लिप, शादी के कार्ड आदि दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने की अनुमति मांगी थी. ट्रायल कोर्ट ने प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को अब्दुल्ला आजम ने याचिका में चुनौती दी थी.
बीजेपी नेता ने 2019 में दर्ज कराई थी एफआईआर
पूर्व में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी पासपोर्ट मामले में 30 जुलाई 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी. अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप
अब्दुल्ला पर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग-अलग है. शिकायत के मुताबिक अब्दुल्ला को 10 जनवरी 2018 को पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 जारी हुआ था इसमें अब्दुल्ला की जन्म की तारीख 30 सितंबर 1990 बताई गई है. जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में एक जनवरी 1993 है. जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में सुनवाई आज सुनवाई हुई. अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद की उम्मीद है.
सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के पासपोर्ट मामले में आज जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित किया गया है. अब्दुल्लाह आजम पर गलत दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने का गंभीर आरोप है.
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