UP News: 'मुख्तार अंसारी का गिरोह देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग', हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर की ये गंभीर टिप्पणी
Allahabad High Court: कोर्ट ने कहागवाहों मुकर जाने की वजह से खूंखार अपराधी बच जाते हैं, ये परेशान करने वाली बात है. निष्पक्ष सुनवाई तब तक संभव नहीं, जब तक गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती.
Mukhtar Ansari News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Gang) के गैंग को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी का गिरोह देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग है. इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्तार के गुर्गे रामू मल्लाह (Ramu Mallah) की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. रामू मल्लाह ने हत्या के एक मुकदमे में जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही.
हत्या मामले में आरोपी रामू मल्लाह की जमानत अर्जी पर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि मुख्तार अंसारी का गैंग देश का सबसे खूंखार गैंग है. कोर्ट ने कहा कि ये बेहद परेशान करने वाली बात है कि गवाहों मुकर जाने की वजह से बेहद खूंखार अपराधी गंभीर मामलों में भी बच जाते हैं. किसी भी मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार के द्वारा गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाता है. कोर्ट ने कहा कि अगर अपराधी को जेल से बाहर आने की इजाजत दी जाती है तो वो निश्चित तौर पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
कोर्ट ने जताई इस बात पर चिंता
कोर्ट ने कहा कि रामू मल्लाह न सिर्फ ट्रायल से भाग गया बल्कि उसने अदालत के साथ धोखा भी किया है. कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए तो पता चला कि मल्लाह का पता भी गलत था. इसके अलावा उसका वोटर आईडी कार्ड और ग्राम प्रधान से जारी निवास पत्र भी फर्जी निकला. गंभीर अपराधों में उसके खिलाफ 8 मुकदमों में ट्रायल चल रहा है, ज्यादातर मामलों में गवाहों के मुकर जाने की वजह से बरी हो गया.
रामू मल्लाह की जमानत अर्जी खारिज
सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रामू मल्लाह मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है. उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में गाजीपुर कोतवाली में छह और मऊ के दक्षिण टोला थाने में एफ आई आर दर्ज है. रामू मल्लाह ने मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे में ही जमानत अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य होने और क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर रामू मल्लाह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.