प्रयागराज, मोहम्मद मोईन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी कर्मचारी को नियुक्ति तिथि के आधार पर ही नयी या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का अधिकार है। अंश कालिक विषय विशेषज्ञ अध्यापक सिर्फ इस आधार पर पुरानी पेंशन की मांग नहीं कर सकते कि वे नई पेंशन स्कीम लागू होने के पहले से कार्यरत हैं और बाद में नियमित कर दिये गये है।


कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यदि किसी ने सेवा शर्तों को स्वीकार किया है तो उसके विपरीत उन्हें जाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची जब नियमित हुआ तब पुरानी पेंशन लागू नहीं थी। पुरानी की जगह नई व्यवस्था लागू हो चुकी थी, इसलिए उसे पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा सकता।



यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने योगेन्द्र सिंह इंडोलिया व चौदह अन्य विषय विशेषज्ञ अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए दिया है। याची का कहना था कि अंशकालिक विषय विशेषज्ञ के रूप में किए गए कार्य अवधि पर विचार कर पेंशन स्कीम को तय किया जाना चाहिए, किन्तु कोर्ट ने नही माना और कहा कि नियुक्ति की तिथि पर लागू स्कीम का ही लाभ दिया जा सकता है।