प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर से बाहर निकलने वाले लोगों के मास्क ना पहनने पर सख्त रवैया अपनाया है. हाईकोर्ट ने पुलिस ने 100 फीसदी लोगों के मास्क पहनने को सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट ने गुरुवार को 100 फीसदी मास्क पहनने को लागू करने के लिए हर सड़क, गली में पुलिस को सर्विलांस करने को कहा है. कोर्ट ने मास्क ना पहनने वालों को रोककर इसके लिए बाध्य करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि कोई अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. इसके लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती हो. बतादें कि यूपी में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डीजीपी ने उठाये गए कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल किया था.
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इसे पहले प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ मे अमल मे लाया जाए और फिर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए फॉगिंग व सेनेटाइजेशन जारी रखा जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड एवं पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है.
24 घंटे में 35 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 35 और लोगों की मौत हो गई और 2,402 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 से 35 और लोगों की मौत हो गई है. इसके साथ ही राज्य में अब तक इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 6,790 पहुंच गई है.
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