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Allahabad High Court की गंभीर टिप्पणी- ओपन रिलेशनशिप की लालच में बर्बाद हो रहे युवा, नहीं मिलता सही जीवन साथी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने विपरीत लिंग के साथ बगैर शादी रहने की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि युवा अपने जीवन के सही मार्ग के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं.

Prayagraj News: युवाओं में विपरीत लिंग के साथ बगैर शादी रहने की बढ़ती प्रवृत्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि विपरीत लिंग के साथ ओपन रिलेशनशिप की लालच में देश का युवा जीवन बर्बाद कर रहा है. पश्चिमी संस्कृति के अनुकरण से वास्तविक जीवनसाथी नहीं मिल पा रहा है. कोर्ट ने पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण और संचार माध्यमों से हो रहे सामाजिक बदलावों को लेकर गहरी चिंता भी जताई है. 

हाईकोर्ट ने कहा है कि देश का युवा पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए अपने विपरीत लिंगी के साथ ओपन रिलेशनशिप को तरजीह दे रहा है. इस लालच में युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहा है. इससे उन्हें कोई सही जीवन साथी नहीं मिल पाता है. कोर्ट ने कहा कि इस देश के युवा को सोशल मीडिया, फिल्मों और टीवी धारावाहिकों ने दिखाई है. युवा आ रही वेब श्रृंखलाओं के प्रभाव में अपने जीवन के सही मार्ग के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं. 

मानदंडों नहीं बैठते में फिट
कोर्ट ने कहा है कि सही साथी की तलाश में वे अक्सर गलत साथी की संगत में पहुंच जाते हैं. सोशल मीडिया और फिल्में आदि दिखाती हैं कि जीवन साथी के साथ बेवफाई सामान्य बात है. इससे कल्पना भड़क जाती है और वे उसी के साथ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं. लेकिन वे प्रचलित मानदंडों में फिट नहीं बैठते हैं. इस मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच में हुई है. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक लड़की को कथित तौर पर आत्महत्या के मामले में की है.

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी जय गोविंद उर्फ रामजी यादव की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे युवा कभी-कभी समाज, अपने माता-पिता के खिलाफ और कभी-कभी अपनी पसंद के साथी के खिलाफ भी दुर्व्यवहार करते हैं. उन्हें स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है. जिससे वे इस तरह के रिश्ते में फंस जाते हैं. कोर्ट ने कहा कि भारतीय परंपराओं में ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं किया जाता है.

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शादी के लिए घर से भाग जाते
कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय समाज इस बात को लेकर भ्रम में है कि क्या अपने छोटे बच्चों को पश्चिमी मानदंडों को अपनाने की अनुमति दी जाए या उन्हें भारतीय संस्कृति की सीमा के भीतर से मजबूती से रखा जाए. कोर्ट ने कहा कि उनका परिवार अपने बच्चे द्वारा चुने गए साथी की जाति, धर्म और वित्तीय स्थिति आदि के मुद्दों पर भी लड़खड़ाता है. इसके कारण कभी-कभी उनके बच्चे अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए घर से भाग जाते हैं.

जबकि कभी-कभी आत्महत्या कर लेते हैं और कभी-कभी पहले असफल रिश्ते द्वारा छोड़ी गई भावनात्मक कमी को पूरा करने के लिए जल्दी में रिश्ता आगे बढ़ा लेते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति के कारण शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का अपराध करते हैं. आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध कर बैठते हैं. बिछड़े दोस्त या उसके साथियों की मदद से हत्या का अपराध या गैर इरादतन हत्या का अपराध करते हैं.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, इस मामले में याची और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था. याची और सह अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर उसका अपहरण कर लिया. अपहरण के बाद नशीला पदार्थ खिलाकर उसका बलात्कार किया. उसका वीडियो बना लिया जिससे वह अवसाद में चली गई. नौ जून 2022 को उसका फिर से अपहरण कर लिया गया और उसे बाजार में छोड़ दिया गया. इसके बाद उसने मच्छर भगाने वाली दवा पी ली और उसे अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल में 10 जून 2022 को उसकी मृत्यु हो गई. याची और सहअभियुक्तों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, अपहरण, नशा और हत्या करने का आरोप लगाया गया. झांसी के नवाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. जांच के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया. याची की ओर से कहा गया कि दोनों शादी करना चाहते थे. लेकिन मृतक के परिवार के सदस्य उनके रास्ते में आ गए. उसके बाद पीड़िता ने दूसरे लड़के के साथ संबंध बना लिया.

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