लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सार्वजनिक मार्गों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने संबंधी अपने आदेश के अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की है. कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 17 मार्च तक का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता लवकुश की ओर से 2016 में दाखिल की गई एक रिट याचिका पर पारित किया है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में तीन जून 2016 को आदेश दिया था.
कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
दरअसल, कोर्ट ने पाया कि सात महीने में मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा था कि आदेश का पालन न होने पर उक्त अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और आपराधिक अवमानना का जिम्मेदार होगा.
इसके अलावा कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट सात महीने के बाद मुख्य सचिव द्वारा दाखिल की जाए, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई.
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