प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था का प्रावधान नियमावली में करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में संक्षिप्त जवाब मांगा है. ये आदेश जस्टिस शशिकान्त गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने गोपाल कृष्ण पाण्डेय की जनहित याचिका पर दिया है.


कोरोना की वजह से हो सकती है परेशानी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भरत प्रताप सिंह का कहना था कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसम्बर 2020 या उसके तुरंत बाद से शुरू होने की सम्भावना है. सरकार चुनाव की तैयारी में जुट गई है लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों को बाहर निकलने और चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने में परेशानी हो सकती है. बाहर निकलने से वायरस महामारी फैलने का भय हमेशा लगा रहने की सम्भावना रहेगी ऐसे में यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (निर्वाचन) नियमावली 1994 में आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोग ऑनलाइन नामांकन कर सकें.


सरकार से मांगा जवाब
अर्जी में कहा गया है कि ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था तभी संभव होगी जब चुनाव नियमावली में इस आशय का जरूरी संशोधन प्रदेश सरकार करे. हाईकोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार की तरफ से कोर्ट में हाजिर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से दो सप्ताह में सरकार का संक्षिप्त जवाब मांगा है.


22 सितम्बर को होगी सुनवाई
कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है. इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने इसे फ्रेश केस के रूप में कोर्ट में सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया है.


यह भी पढ़ें:



शताब्दी समारोह के लिए 'टाइम कैप्सूल' तैयार कर रहा है AMU, कार्यक्रम पर लग सकता है कोरोना का ग्रहण


सीएम योगी बोले- पूरी क्षमता के साथ कोविड-19 अस्पतालों को किया जाए संचालित, मृत्यु दर में लाई जाए कमी