UP News: इलाहाबाद (Allahabad) हाई कोर्ट (High Court) ने 10 जून की हिंसा के आरोपी जावेद पंप (Javed Pump) की पत्नी परवीन फातिमा (Parveen Fatima) की रिट याचिका (Writ Petition) की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है. साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 30 जून को निर्धारित की है.
बिना नक्शा बनाने पर टूटा था जावेद का घर
10 जून की प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप का दो मंजिला मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा के बनवाने के आरोप में तोड़ दिया था जबकि जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने आरोप लगाया कि मकान उनके नाम है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए छुट्टी के दिन मकान को बुल्डोजर से तोड़ दिया. याचिकाकर्ता की तरफ से यह मांग की गई कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए और साथ ही क्षतिपूर्ति करवाई जाए. फातिमा ने यह मांग भी की है कि जब तक मकान बने उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया जाए.
उधर, जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस. डब्लू. मियां की कोर्ट में यह सुनवाई हुई. सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है.
पहले खारिज हो चुकी है याचिका
उल्लेखनीय है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराए जाने के बाद कुछ वकीलों ने भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उनसे रेग्युलर पिटीशन दाखिल करने को कहा गया था. जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया था. इसी के बाद परवीन फातिमा की तरफ से याचिका दाखिल की गई.
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