Mukhtar Ansari News: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान के ध्वस्तीकरण के आदेश पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने याची को तीन हफ्ते के अंदर रिवीजन दाखिल करने की छूट दी है और कोर्ट ने राज्य सरकार को छह हफ्ते में केस का निस्तारण करने का आदेश है.
सदर एसडीएम गाजीपुर व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने आरबीओ एक्ट 4 जनवरी 2022 को ध्वस्तीकरण आदेश दिया था. गणेश दत्त मिश्रा की पत्नी रीमा मिश्रा के नाम पर मौजा मोहम्मद पट्टी महुआबाग गाजीपुर में मकान है. डीएम व नियंत्रक अधिकारी ने रीमा मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी थी. इस मामले में नियत प्राधिकारी के आदेश के क्रम में 27 दिसंबर 2023 को ध्वस्तीकरण की तिथि नियत गई थी. याचिका दाखिल कर ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई थी. इस याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की और एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष निगम की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.
मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाने का यूपी सरकार ने दिया आश्वासन
बता दें कि गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को एमपी/एमएलए न्यायालय ने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया था. इसके साथ ही मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को पांच साल की सजा मिली थी. हाल ही में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. मुख्तार अंसारी के बेटे ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव से पहले बांदा जेल में बंद उनके पिता की हत्या की योजना है.