प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 9 अगस्त तक रोक लगाई है. इसके अलावा इस मामले में राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब देने को भी कहा है. 


आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप
सूर्य प्रताप सिंह पर कानपुर के कल्याणपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. उन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है.


न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने सिंह की याचिका पर आदेश सुनाया और याची को विवेचना मे सहयोग करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने सरकार को छूट दी है कि यदि याची विवेचना मे सहयोग नहीं करता तो वह अंतरिम आदेश को चुनौती दे सकती है.


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