प्रयागराज. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के पुलिस कस्टडी से लापता होने के मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक हाईकोर्ट में पेश हुए और हलफनामा भी दाखिल किया. एसएसपी ने अदालत के समक्ष ये स्वीकार किया कि छात्र शिव कुमार त्रिवेदी लंका थाने से ही गायब हुआ है. हालांकि सुनवाई के दौरान एसएसपी वाराणसी लापता छात्र के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके लेकिन उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की, कोर्ट को जानकारी जरुर दी.


कोर्ट ने 22 सितंबर तक खोज कर लाने का दिया था निर्देश


वाराणसी एसएसपी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने लापता छात्र को ढ़ूंढ़ने के लिए फिलहाल सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है और अगली सुनवाई पर एसएसपी को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में हाजिर होने की छूट भी दे दी है. दरअसल इससे पहले तीन सितम्बर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 22 सितम्बर से पहले छात्र को खोजकर सामने लाने का निर्देश दिया था.


सीबीआई जांच के मांग


कोर्ट ने वाराणसी एसएसपी को चेतावनी दी थी कि छात्र के सामने न लाये जाने पर कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है. हालांकि याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने लापता छात्र का सुराग लगाने में वाराणसी पुलिस के विफल रहने पर सीबीआई जांच की मांग दोहरायी है. फिलहाल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं दिया है. मामले में अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी. मामले की सुनवाई जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सुभाष चन्द्र शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई.


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