Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कई अहम मामलों में सुनवाई होनी है. जिन मामलों में सुनवाई होनी है उनमें जौनपुर की अटाला मस्जिद के विवाद से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका शामिल है. इसके अलावा संभल की जामा मस्जिद के सर्वे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष आज औपचारिक तौर पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है. वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी. इन मामलों में सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका सबसे खास है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनौती दी है.


पहले मामले में जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मस्जिद की वक्फ कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज के उस आदेश पर रोक लगाई जाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने जौनपुर की जिला अदालत में दाखिल किए गए केस के चलते रहने के फैसले को मंजूरी दी है. 


स्वराज वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर की जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अटाला मस्जिद को अटला देवी का मंदिर बताते हुए वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की है. मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी. इस याचिका पर मस्जिद की वक्फ कमेटी की तरफ से अजीम काजमी तो स्वराज संगठन की तरफ से धीरेंद्र श्रीवास्तव कोर्ट में दलीलें पेश करेंगे.


क्या है पूर्व सांसद की मांग
दूसरे मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी में मंदिरों के मेलों को सरकारी मेला घोषित करने के यूपी सरकार के 2017 के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है. जनहित याचिका दाखिल कर योगी सरकार के 18 सितंबर 2017 और 3 नवंबर 2017 के आदेशों को रद्द किए जाने की अपील की है. 


जनहित याचिका में कहा गया है कि यह अधिसूचना भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है. सरकार इसके जरिए मंदिरों और उनके धार्मिक समारोहों के प्रशासन और मैनेजमेंट को असंवैधानिक तरीके से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की डिवीजन बेंच में होगी.


आदित्य ठाकरे ने सपा को बीजेपी 'B टीम' बताया, अब BJP ने किया पलटवार, जानें क्या कहा


तीन दिनों में करनी होगी सुनवाई
संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे विवाद मामले में सोमवार को मस्जिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की जा सकती है. याचिका दाखिल करने पर इसकी कॉपी संबंधित पक्षकारों को सौंपी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को तीन दिन में इस मामले की सुनवाई करनी होगी. मस्जिद कमेटी अपनी याचिका के जरिए सर्वे आदेश को चुनौती देगी.


एक अन्य मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान सोलंकी की तरफ से दूसरी जमानत याचिका दाखिल की गई है. पहली याचिका जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी थी. सुनवाई जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच में होगी.