प्रयागराज: मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद जब्त गाड़ी न छोडने पर दारोगा से व्यक्तिगत हलफ़नामा तलब
हाईकोर्ट ने बुधवार को एक दारोगा को मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद गाड़ी न छोड़ने के मामले में सुनवाई की. दारोगा द्वारा हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जाहिर की. यही नहीं, आजमगढ़ एसपी को भी निर्देशित किया.
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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब्त स्कार्पियो को मुक्त करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन न करने और थाना पवई ,आजमगढ़ के दारोगा संजय सिंह द्वारा व्यक्तिगत हलफ़नामा दाखिल न करने पर नाराजगी व्यक्त की है और सरकारी वकील से कहा है कि आदेश की सूचना एसपी आजमगढ़ को फोन व फैक्स से दें ताकि अगली सुनवाई की तिथि पर दारोगा हलफ़नामा दाखिल करें. कोर्ट ने कहा है कि यदि हलफ़नामा दाखिल नहीं होता है तो दारोगा कोर्ट में पेश हो. याचिका की सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी.
ये था पूरा मामला
यह आदेश न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी ने गीता की याचिका पर दिया है. मालूम हो कि पुलिस गश्ती के समय दो गाडियो की जांच की गयी. जिसमे से 12 पेटी अवैध शराब व एक झोला गांजा बरामद हुआ. दो लोग पकड़े गये शेष भाग गये. इसकी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. गाड़ी जब्त कर थाने में खडी की गयी है. 26 जून 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाने में रखी स्कार्पियो गाड़ी मुक्त करने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद दारोगा गाड़ी नहीं
छोड रहा. इस पर हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गयी है.
एसपी को दिया आदेश
कोर्ट ने विपक्षी दारोगा से व्यक्तिगत हलफ़नामा दाखिल कर मजिस्ट्रेट के आदेश न मानने का कारण पूछा. न तो हलफ़नामा दाखिल किया गया है और न ही कोई जवाब आया. इस पर कोर्ट ने एसपी को आदेश की सूचना देकर अगली सुनवाई की तिथि पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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