(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Prayagraj: सामूहिक हत्याकांड में बाहुबली बृजेश सिंह को इलाहाबाद HC ने किया तलब, 14 सितंबर को होना होगा पेश
अपील में पीड़िता ने जिला कोर्ट वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है. जिला कोर्ट ने 2018 के फैसले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था. गवाहों के बयान में विरोधाभास होने का फायदा आरोपियों को मिला.
Prayagraj News: 36 साल पुराना मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. बाहुबली बृजेश सिंह (Bahubali Brijesh Singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने तलब किया है. बृजेश सिंह को 14 सितंबर को अदालत में पेश होना होगा. मामला वाराणसी के सिकरौरा में सात यादवों की हत्याकांड का है. सामूहिक हत्याकांड (Mass Murder) में बाहुबली बृजेश सिंह आरोपी है. बृजेश सिंह पर वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है. अपीलार्थी के अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपी को भी तलब किया है.
36 साल पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में
बयानों की साफ टाइप कॉपी दाखिल करने के लिए अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा है. श्रीमती हीरावती की अपील पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया. अपील में पीड़िता ने जिला कोर्ट वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है. जिला कोर्ट ने 2018 के फैसले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था. गवाहों के बयान में विरोधाभास होने का फायदा आरोपियों को मिला. सामूहिक हत्याकांड में बरी हो चुके बृजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग की गई है.
बाहुबली बृजेश सिंह को हाईकोर्ट ने किया तलब
बृजेश सिंह पर वाराणसी में आईपीसी की 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज है. सामूहिक हत्याकांड में पीड़िता की बेटी घायल हुई थी. जिला कोर्ट ने बेटी के बयान पर गौर नहीं किया. पुलिस परिवार के सात लोगों की हत्या मामले में किसी को भी सजा नहीं दिला पाई थी. हालांकि हत्याकांड का चश्मदीद गवाह मौजूद था. श्रीमती हीरावती की अपील पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की. जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया है.
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