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कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों पर कथित पुलिस कार्रवाई पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की
सीएए के खिलाफ हुये विरोध प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट देने को कहा है
प्रयागराज, एजेंसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मामले में 17 फरवरी को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट जमा करने को कहा। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने आंदोलन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ दाखिल अनेक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया।
कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जाए कि पुलिस के खिलाफ इन प्रदर्शनों के दौरान कितनी शिकायतें दर्ज की गयीं और कितने लोग मारे गये तथा कितने घायल हुए।
अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय करते हुए अदालत ने यह भी पूछा कि इस संबंध में मीडिया में आई खबरों की सत्यता की पड़ताल की गयी है या नहीं।
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प्रफुल्ल सारडा,राजनीतिक विश्लेषक
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