UP News: गाजीपुर (Ghazipur) से बीएसपी (BSP) के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) का फैसला आएगा. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP MLA Court) द्वारा गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के मामले में मिली चार साल की सजा पर पूर्व सांसद ने रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग अपनी इस याचिका में कोर्ट से की है.
हाईकोर्ट ने अगर अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच का फैसला दोपहर करीब दो बजे आने की उम्मीद है. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 12 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा मिलने की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी.
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सजा पर नहीं आएगा अंतिम फैसला
अफजाल अंसारी इन दिनों जेल में बंद हैं, अब सोमवार को सजा पर अंतिम फैसला नहीं आएगा बल्कि सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने पर ही फैसला आएगा. गौरतलब है कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट को अफजाल अंसारी के अधिवक्ता ने बताया था कि उनका मुवक्किल दिल की बीमारी समेत कई बीमारियों से ग्रस्त है और उसकी हालत अच्छी नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने अफजाल अंसारी का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा था.
बता दें कि गाजीपुर की विशेष अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को दिए अपने निर्णय में 2007 के गैंगस्टर के एक मामले में मुख्तार अंसारी के साथ अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था और अफजाल को चार साल और मुख्तार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत के इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी भी चली गई थी. अफजाल अंसारी इन दिनों यूपी की गाजीपुर जेल में बंद हैं, उन्हें शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है.