Idgah Masjid Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज आएगा फैसला, विवादित परिसर हिन्दुओं को सौंपने की मांग
Prayagraj News: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
Shri Krishna Janmbhoomi: मथुरा (Mathura) की श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Masjid) विवाद में दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) अपना फैसला सुनाएगा. इस याचिका में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है. आज दोपहर करीब 12 बजे अदालत का फैसला आ सकता है.
चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगी. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलील दी गईं, सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. ये जनहित याचिका साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने दाखिल की थी. अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी मांग की गई थी.
हिन्दू पक्ष की ओर से किया गया है ये दावा
हिन्दू पक्ष की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर में पहले वहां पर मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था. याचिका में दावा किया गया है कि जिस जगह पर अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस की जेल होती थी, जहां कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा हुआ था और इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. इसलिए भगवान का असली जन्मस्थान वही है.
एक बार खारिज हो चुकी है याचिका
बता दें कि सुनवाई के दौरान वकील के मौजूद न होने की वजह से एक बार ये याचिका खारिज भी की जा चुकी है. ये जनहित याचिका 19 जनवरी 2021 को खारिज हो गई थी. हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में इस जनहित याचिका को री स्टोर कर लिया था. हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा पेश किए जाने के निर्देश दिए थे.
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