मुख्तार अंसारी के बेटे की जमानत अर्जी पर आज जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया. इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली.
Abbas Ansari News: मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारीकी जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला दोपहर दो बजे आएगा. अब्बास की जमानत पर फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच से आएगा. कोर्ट का फैसला जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने के मामले में दर्ज एफआईआर पर आएगा. अब्बास अंसारी के साथ ही उसके मामा आतिफ रजा उर्फ़ सरजील रज़ा और करीबी अफरोज की जमानत अर्जियों पर भी हाईकोर्ट का फैसला आएगा. इन तीनों अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने एक अगस्त को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.
मामले के मुताबिक गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी. माफिया मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इनके खिलाफ ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खान की बेशकीमती जमीन थी.
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ये हैं आरोप
आरोपों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों के जरिए 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया. उसकी जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी. आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख कैश देकर बैनामा करा लिया. इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए. आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया. इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली.
एफआईआर के मुताबिक वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी. आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है. इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब्बास अंसारी अभी कासगंज जेल में बंद है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलीलें पेश की थी.