Prayagraj News: ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले में वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज किए जाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच सोमवार सुबह 11 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी. जिला जज की अदालत के 12 सितंबर के फैसले के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पिछले हफ्ते याचिका दाखिल की थी. मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की अर्जी खारिज किए जाने के जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इंतजामिया कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के मामले में 12 सितंबर को आए फैसले को दी हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मस्जिद कमेटी की याचिका में राखी सिंह समेत वाद दाखिल करने वाली पांचों महिलाओं और यूपी सरकार समेत कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है.


जिला जज ने फैसले में क्या कहा है


सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी की जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई की. मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर राखी सिंह समेत अन्य महिलाओं की याचिका को खारिज करने की अपील की थी. उसका कहना था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यह अर्जी सुनवाई के लायक नहीं है. जिला जज एके विश्वेश के अदालत ने 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाया था. उन्होंने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए राखी सिंह केस को चलते रहने की इजाजत दी थी. फैसले के बाद ही मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी.


अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि वाराणसी अदालत ने उनकी कोई बात नहीं सुनी. उसका कहना है कि शृंगौरी गौरी की पूजा-पाठ का मामला मस्जिद की बेरीकेटिंग के बाहर का है. वहां आज भी पूजा होती है. वहां हिंदू पक्ष पूजा करे, हमें ऐतराज नहीं है. उसका कहना है कि ऐतराज मस्जिद के अंदर पूजा-पाठ करने को लेकर है. 


क्या दलील है मुस्लिम पक्ष की


मुस्लिम पक्ष की याचिका में जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका में एक बार फिर दोहराया गया है कि 1991 के प्लेसिस ऑफ वरशिप एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती. अर्जी में हाईकोर्ट का फैसला आने तक वाराणसी की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है.


ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम होगा, क्योंकि वाराणसी की जिला अदालत में भी आज ज्ञानवापी से जुड़े दो मामलों की सुनवाई होगी.हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन आज सुप्रीम कोर्ट में कार्बन डेटिंग पर आए जिला अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं.


ये भी पढ़ें


UP Nikay Chunav 2022: यूपी निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हुई सपा, पार्टी नेताओं को दिया ये निर्देश