Allahabad High Court: आगरा की जामा मस्जिद का होगा ASI सर्वेक्षण? आज की सुनवाई में तय, मस्जिद कमेटी को दाखिल करनी होगी आपत्ति
UP News: आगरा की जामा मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. होगी. हाईकोर्ट में जामा मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की जाएगी.
Agra Jama Masjid: आगरा की जामा मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (ASI) से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में जामा मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की जाएगी. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जामा मस्जिद कमेटी को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था. अयोध्या - काशी और मथुरा की तर्ज पर आगरा की जामा मस्जिद का ASI सर्वे कराने की मांग की गई है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में चार जुलाई को हुई पिछली सुनवाई पर जामा मस्जिद की कमेटी को विचाराधीन सिविल वाद संख्या तीन में आपत्ति दाखिल करने मोहलत दी थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई के अधिवक्ता मनोज सिंह को भी पत्रावली की कापी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इसके साथ ही सिविल वाद संख्या दस की पुनर्स्थापना अर्जी भी मंजूर कर ली थी. हाईकोर्ट में आज केस से जुड़े सभी अन्य विपक्षियों को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा.
मस्जिद में सीढ़ियों भगवान कृष्ण की मूर्तियों के अवशेष होने का दावा
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व अन्य वादों की हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है. सिविल वाद संख्या तीन में मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान में रखी मूर्तियों को छिपाए जाने का दावा करते हुए एएसआई सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है. मथुरा मामले के हिंदू पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने यह याचिका दाखिल की है.
याचिका में कहा गया है कि 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर हमला बोलकर मंदिर में रखी मूर्तियां लूट ली थी. दावा किया गया है कि यह मूर्तियां आगरा की जामा मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे रखी हुई हैं.सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर मूर्तियों को बरामद कर उन्हें वापस जन्म स्थान पर रखे जाने की मांग की गई है. याचिका में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही जामा मस्जिद की कमेटी को भी पक्षकार बनाया गया है.
12 अगस्त से हिंदुओ की अर्जियों पर शुरू होगा ट्रायल
मामले की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी. मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट ने एक अगस्त को वादों की पोषणीयता पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष की पंद्रह अर्जियों को पोषणीय माना है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल्स 11 की आपत्ति खारिज करते हुए अर्जियों पर सुनवाई का फैसला लिया है. 12 अगस्त से हाईकोर्ट में हिंदुओं की ओर से दाखिल अर्जियों का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा. सबसे पहले वाद बिंदु तय किए जाएंगे.
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