Shri Krishna Janmbhoomi Case: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishan Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Masjid) के विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई होनी है. कोर्ट में विवादित परिसर को हिन्दुओं को सौंपे जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल है, जिस पर आज चीफ जस्टिस कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे के करीब सुनवाई होने की उम्मीद है. ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने दाखिल की है. इस याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई है जब तक कोर्ट में इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक हिन्दुओं को विवादित स्थल पर पूजा की इजाजत दी जाए.
याचिकाकर्ता ने अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा-अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी मांग की है. इससे पहले 7 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग में बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई थी. आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता को फिजिकल तौर पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा. जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था, जहां पर मंदिर को तोड़कर, शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था.
एक बार खारिज हो चुकी है याचिका
याचिकाकर्ता का दावा है कि जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा हुआ था और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. ये जनहित याचिका साल 2020 में ही दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान वकील के मौजूद न होने की वजह से एक बार याचिका को खारिज भी किया जा चुका है. ये जनहित याचिका 19 जनवरी 2021 को खारिज हो गई थी.
तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और प्रकाश पाडिया की डिवीजन बेंच में याची अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए थे. उन्होंने जनहित याचिका को रिस्टोर करने की अपील की थी. हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में इस जनहित याचिका को री स्टोर कर लिया था. हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा पेश किए जाने के निर्देश दिए गए थे.