प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल के पास शवदाह गृह का निर्माण कराए जाने से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए कानपुर देहात के डीएम पर पांच हज़ार रूपये का हर्जाना लगाया है. अदालत ने इस मामले में दाखिल की गई जनहित याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई करते हुए डीएम से छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था. डीएम की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर हाईकोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है. अदालत ने डीएम को अब पंद्रह सितम्बर तक जवाब दाखिल करने को कहा है. अगर पंद्रह सितम्बर तक भी जवाब दाखिल नहीं होता है तो डीएम को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया.
ये था मामला
यह आदेश जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अनिल चंद्रा समेत बत्तीस लोगों द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. जनहित याचिका में सरकारी स्कूल के पास शवदाह गृह का निर्माण कराए जाने पर एतराज जताते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी. आरोप यह लगाया था कि स्कूल के पास शवदाह गृह का निर्माण होने से पढ़ाई प्रभावित होगी.
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में निर्माण पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए डीएम से जवाब तलब कर लिया था. अदालत ने शवदाह गृह के निर्माण पर लगी रोक को अब अगली सुनवाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई पंद्रह सितम्बर को होगी.