राशन की दुकान का लाइसेंस सस्पेंड करने पर रोक, हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री को भेजा नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सस्ते गल्ले की दुकान के लाइसेंस निलंबन पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री को नोटिस भेजा है.
प्रयागराज, एबीपी गंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. याची का कहना है कि स्थानीय विधायक के दबाव में बिना ठोस वजह के दुकान निलंबित की गई है. कोर्ट ने इस मामले में शाहगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक शैलेन्द्र यादव उर्फ ललई को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. शैलेन्द्र यादव उर्फ़ ललई यूपी की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.
बता दें कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के सलेमपुर गाव के निवासी उमा शंकर की सस्ते गल्ले की दुकान है. जिसके लाइसेंसस निलंबन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. रोक का यह आदेश न्यायमूर्ति के जे ठाकर ने कोटेदार उमा शंकर की याचिका पर दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक कुमार यादव ने बहस की. दुकान के खिलाफ बेचू और राजेन्द्र ने शिकायत की. तहसीलदार की आख्या प्राप्त कर दुकान निलंबित की गई थी. आरोप है कि विधायक के दबाव में यह सारी कार्रवाई की गई है. जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है.
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