प्रयागराज: एटा में वकील राजेंद्र शर्मा के साथ पुलिस की बर्बरता के मामले को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस दौरान शिकायतकर्ताओं को सीजेएम रिपोर्ट की कॉपी मुहैया कराने का आदेश दिया. वहीं सीजेएम की रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे. चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस एस एस शमशेरी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.


सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल


वहीं, इस मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल की गई है. बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभा शंकर मिश्र ने बार की ओर से ये एफिडेविट दाखिल किया. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को करेगी.


हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान


आपको बता दें कि, पिछली सुनवाई पर एटा सीजेएम ने पूरी घटना की जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी थी. हाईकोर्ट ने सीजेएम को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले में जनहित याचिका दाखिल की थी.


एटा में पुलिस द्वारा वकील के खिलाफ की गयी बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद कोर्ट ने दखल दिया था. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभा शंकर मिश्र ने भी चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था.


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