Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक और बाहुबली नेता विजय मिश्रा (Vijay Mishra) के बेटे विष्णु मिश्रा (Vishnu Mishra) की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है. इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 30 अक्टूबर को फैसला रिजर्व कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने विष्णु मिश्रा के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत (Bail Rejected) देने से इनकार कर दिया. 


दरअसल बाहुबली नेता विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ ये मामला वाराणसी के जैतपुर थाने में दर्ज कराया गया है. 13 सितंबर 2021 को ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने पूर्व में दर्ज कराए मुकदमे में सुलह के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाया था. 


कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
याची के अधिवक्ता की दलील थी कि विष्णु मिश्रा इस मामले में बेगुनाह है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुना और 30 अक्टूबर को कोर्ट ने अपने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने आज इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. 


महिला ने लगाया धमकी देने का आरोप
दरअसल गोपीगंज भदोही की एक महिला ने 13 सितंबर 2021 को पूर्व विधायक विजय मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा, विकास मिश्रा, रीमा पांडेय, सीमा पांडेय, गरिमा तिवारी, सतीश मिश्रा, प्रकाश चंद्र मिश्रा, राज दुबे, रतन मिश्रा, मुकेश तिवारी, विमल धर दुबे और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. 


महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 147, 149, 252, 323, 504, 506,307, 511, 392 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज है. शिकायतकर्ता महिला का आरोप था कि उस पर पूर्व में दर्ज कराये गए एक मुकदमें में सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर धमकी दी जा रही है.  


बता दें कि बाहुबली नेता विजय मिश्रा को हाल ही में भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट ने सिंगर से रेप के मामले में पंद्रह साल की सजा सुनाई है. विजय मिश्रा को साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए गायिका का घर बुलाकर रेप करने के मामले में दोषी पाया गया है. 


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