प्रयागराज. यूपी की चित्रकूट जेल में बंद भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने प्रयागराज में विजय मिश्र के परिवार के शॉपिंग काम्प्लेक्स को गिराए जाने पर तीन हफ्ते की रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विजय मिश्र के परिवार को विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है. अदालत ने अपीलीय अधिकारी प्रयागराज के कमिश्नर को दो हफ्ते में अपील का निस्तारण करने या फिर उस पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से विजय मिश्र के परिवार के शॉपिंग काम्प्लेक्स पर अब तीन हफ्ते तक सरकारी बुलडोजर नहीं चल सकेगा. हालांकि विजय मिश्रा के परिवार के प्रयागराज स्थित आलीशान मकान को लेकर हाईकोर्ट ने अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है. वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि शॉपिंग काम्प्लेक्स की तरह मकान के मामले में भी विधायक के परिवार को फौरी राहत मिल सकती है.


लगातार हो रही है कार्रवाई


गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार इन दिनों माफियाओं व बाहुबलियों के साथ ही उनके मददगारों के अवैध निर्माणों पर सरकारी बुलडोज़र चलाकर उन्हें ज़मींदोज़ कर रही है. इसी कड़ी में प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और अंडरवर्ल्ड से जुड़े बीएसपी पार्षद बच्चा पासी समेत कई माफियाओं व बाहुबलियों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किये जाने के बाद भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की शहर के अल्लापुर इलाके की सम्पत्तियों को भी ध्वस्त किये जाने की तैयारी थी.


तीन मंजिला मकान, शॉपिंग कॉम्पलेक्स अवैध घोषित


अल्लापुर इलाके में विजय मिश्र के परिवार का एक आलीशान तीन मंज़िला मकान है तो साथ ही विजय टावर नाम से शॉपिंग काम्प्लेक्स भी है. विकास प्राधिकरण ने इन्हें साल 2007 में ही अवैध निर्माण घोषित कर इनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था, लेकिन विधायक के रसूख के चलते यह फ़ाइल ठंडे बस्ते में ही पडी हुई थी. प्राधिकरण ने पिछले हफ्ते इन्हें गिराए जाने की तैयारी शुरू कर दी थी.


हाईकोर्ट में सुनवाई


काम्प्लेक्स में रहने वाले दुकानदारों को दो दिन में दूकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था. विजय मिश्र के परिवार ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस योगेंद्र श्रीवास्तव की बेंच ने अभी सिर्फ शॉपिंग काम्प्लेक्स पर अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने ध्वस्तीकरण आदेश पर तीन हफ्ते की रोक लगते हुए स्टे की मांग को मंज़ूर कर लिया है, जबकि बाकी मांगे खारिज कर दी हैं.


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