दो महीने में साक्षी-अजितेश शादी को कराएं रजिस्टर्ड, पढ़ें- इलाहाबाद HC में आज क्या-क्या हुआ
बरेली के विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा और अजितेश के रिश्ते पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दोनों की शादी कानूनी है। बता दें कि साक्षी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की थी। जिसपर आज सुनवाई हुई।
प्रयागराज, एबीपी गंगा। बरेली के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और अजितेश की शादी कानूनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज साक्षी की याचिका पर सुनवाई को दौरान ये बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी लीगत यानी कानूनी है। वहीं, प्रयागराज हाईकोर्ट परिसर पर आज सुनवाई के लिए पहुंचे साक्षी के पति अजितेश की वहां लोगों ने पिटाई कर दी। सुरक्षा टीम ने भीड़ से अजितेश को बचाया। बताया जा रहा है कि काले कपड़े पहने युवकों ने अजितेश को थप्पड़ जड़ दिया।
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी के विधायक पिता राजेश मिश्रा को फटकार लगाई। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि साक्षी और अजितेश दोनों बालिग हैं और दोनों को फैसले लेने का अधिकार है।
अजितेश को थप्पड़ मारा, साक्षी ने बचाया
कोर्ट परिसर में सुनवाई के लिए पहुंचे साक्षी और अजितेश के साथ धक्कामुक्की की गई। इस दौरान काले कपड़े पहने कुछ युवकों ने अजितेश को थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूद साक्षी और सुरक्षा टीम से उसे भीड़ से बचाया। अजितेश की पिटाई के दौरान वहां मौजूद हाईकोर्ट ने एक वकील ने बताया कि अजितेश पर हमला जिस वक्त हुआ, उस वक्त उसके साथ सुरक्षा टीम भी मौजूद थी। साक्षी पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
इस बीच साक्षी और अजितेश हाईकोर्ट से पुलिस सुरक्षा में बाहर निकले। हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 से बाहर निकले दोनों लोग। सूत्रों के मुताबिक, यहां से सीधे दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं।
2 माह में शादी को रजिस्टर्ड कराएं साक्षी-अजितेश
साक्षी-अजितेश मामले में कोर्ट का आर्डर आया है। कोर्ट ने पुलिस को दोनों की सुरक्षा का आदेश दिया है। कोर्ट ने साक्षी-अजितेश के साथ वकील की सुरक्षा का आदेश दिया। वहीं, कोर्ट ने साक्षी के पिता राजेश मिश्रा को नोटिस जारी किया है। वहीं, याची को आदेशित किया है कि यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रुल्स 2017 के तहत दो माह में शादी को रजिस्टर्ड करायें। कोर्ट ने कहा कि दो माह में शादी रजिस्टर्ड न होने पर कोर्ट का आदेश स्वत: निरस्त समझा जाएगा।
बरेली के लोगों बोले- अजितेश से जान का खतरा
इस बीच बरेली के लोगों का कहना है कि उन्हें अजितेश से जान का खतरा है। वीर सावरकर कॉलोनी जिसमेंअजितेश रहता है, वहां के पड़ोसियों का कहना है अजितेश आपराधिक प्रवृत्ति का है और अब उससे हमें जान का खतरा है, इसलिए हमें भी सुरक्षा चाहिए।
पिता से जान का खतरा बताया था
बता दें कि दलित युवक के साथ ब्याह रचाने के बाद एमएलए पिता से जान का खतरा बताने वाली बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। साक्षी ने अपनी इस अर्जी में विधायक पिता राजेश मिश्र व परिवार के दूसरे लोगों से ही जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की अपील की थी।
सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की सिंगल बेंच ने की। इस सुनवाई में शामिल होने के लिए साक्षी अपने पति अजितेश के साथ रविवार रात को ही कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पहुंच गई थीं। दोनों एक गुप्त जगह पर रुके हुए थे। सुनवाई के दौरान साक्षी और अजितेश दोनों खुद भी कोर्ट में मौजूद रहे ।
इस हाईप्रोफाइल व चर्चित मामले की सुनवाई को लेकर प्रयागराज पुलिस ने भी हाईकोर्ट के आस पास सुरक्षा और बढ़ा दी थी। अदालत ने इससे पहले 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई टालते हुए साक्षी व अजितेश को आज कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने साक्षी को फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दी थी और मामले की सुनवाई 15 जुलाई यानी आज तक के लिए टाल दी थी।
साक्षी व अजितेश की अर्जी में यूपी सरकार, बरेली के एसएसपी व बरेली के कैंट थाने के एसएचओ के साथ ही विधायक पिता राजेश मिश्र व पप्पू भरतौल को भी पार्टी बनाया गया है। आरोप लगाया गया है कि दलित समुदाय के अजितेश से शादी की वजह से विधायक पिता नाराज हैं और वह किसी भी अनहोनी को अंजाम दिला सकते हैं। साक्षी ने पिता राजेश व परिवार के दूसरे सदस्यों और करीबियों से ही जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। साक्षी व अजितेश ने चार जुलाई को प्रयागराज के राम जानकी मंदिर में शादी की थी।
विधायक की बेटी की प्रेम कहानी
दोनों ने 4 जुलाई को शादी कर ली। वहीं, 11 जुलाई को साक्षी और अजितेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे अपनी जान के खतरे की बात कह रहे थे। 12 जुलाई को अजितेश और साक्षी ने मीडिया में आकर अपनी आपबीती सुनवाई। 14 जुलाई को दोनों को यूपी पुलिस ने प्रोटेक्शन दी और आज यानी 15 जुलाई को इलाहाबाद होईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों की शादी को कानूनी करार दिया।