Basti News: उत्तर प्रदेश में 22 साल पुराने अपहरण कांड में फंसे बाहुबली नेता और पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आज एक बार फिर से कोर्ट की ओर से मिली तारीख के बावजूद वह बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कर दिया है.


इसके अलावा अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी के प्रकरण में अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने बस्ती के एसपी को निर्देश दिया है कि वह एक बार फिर से एक स्पेशल टीम का गठन करके कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें और 20 दिसंबर को अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में हाजिर करें. इसके अलावा एमपी एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी के गैंगस्टर से जुड़ी मूल पत्रावली को भी तलब किया है, जिसके आधार पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी.


कोर्ट ने बस्ती कोतवाल को लगाई फटकार


वहीं पिछली तारीख के दौरान कोर्ट ने बस्ती कोतवाल को कड़ी फटकार लगाते हुए तलब किया था कि कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से प्रकाशित करने पर क्यों नाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जिस पर कोतवाल ने माफी नामा लगाते हुए इसे त्रुटिवस गलती के आधार पर माफी मांगी है. जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें भी 20 तारीख को सुनवाई की तारीख दे दी है.


ये था पूरा मामला


आपको बता दें कि जिस केस में अमरमणि को वारंट जारी हुआ है, वो केस 2001 का है. उस वक्त बस्ती कोतवाली क्षेत्र में बिजनेसमैन धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण कर लिया गया था. बाद में व्यापारी के बेटे को तत्कालीन विधायक अमरमणि के लखनऊ स्थित घर से बरामद किया गया था. इस मामले में अमरमणि समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए थे. इसके बाद लगातार बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा था. जिसमें वारंट जारी होने के बाद भी लगातार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी एमपी/एमएलए में गैरहाजिर चल रहे थे.


संपत्ति कुर्क करने के आदेश


जिस पर कोर्ट ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया था कि वह अमरमणि को गिरफ्तार कर 1 नवंबर को कोर्ट में पेश करें, लेकिन खराब तबीयत के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की वजह से अमरमणि त्रिपाठी एक बार फिर बस्ती के न्यायालय में पेश नहीं हुए. जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए बस्ती पुलिस को धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की के आदेश जारी किया था.


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