UP News: अंबेडकर नगर (Ambedkar Nagar) के बेवाना थाना क्षेत्र में गुजरात (Gujarat) के एक दंपत्ति ने एक युवक पर उनकी बेटी से जबरन शादी करने और उसका धर्मांतरण (Conversion) कराने का आरोप लगाया है. लड़की के परिजनों ने अंबेडकर नगर पुलिस पर मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने हाई कोर्ट का आदेश और लड़की के बालिग होने का हवाला देकर मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए है. लड़की की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से न्याय की गुहार लगाई है.


दो महीने पहले परिवार ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट


मामला 5 जून 2022 का है जब  गुजरात के बलसाड जिले के वापी में एक लड़की की गुमशदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. काफी  खोजबीन के बाद पता चलता है कि लड़की यूपी के अंबेडकर नगर के एक मुस्लिम लड़के के साथ रह रही है. लड़की के परिजन अंबेडकरनगर आए और पुलिस के मदद से लड़की को वापस अपने घर ले गए लेकिन लगभग लगभग तीन दिन बाद लड़की फिर गायब हो गई. परिवार एक बार फिर अंबेडकर नगर आया और 7 अगस्त को  परिजनों की तहरीर पर बेवाना थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5 (1 ) के तहत केस दर्ज कराया. पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दर्ज कराया जिसमें उसने लड़के के साथ जाने की बात कही.


लड़की के परिवार ने लगाए ब्लैकमेल करने के आरोप


थाना बेवाना की पुलिस ने लड़की को आरोपी पक्ष को सौंप दिया. वहीं इस मामले में लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़की जब नाबालिग थी तभी से मुस्लिम लड़के ने  मोबाइल से उसके साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे और उसी फोटो के आधार पर अब लड़की को धमकाकर उससे यह सब कराया जा रहा है. लड़की के परिजनों ने थाना बेवाना पुलिस पर कोई मदद न करने का आरोप भी लगाया है. आरोप है कि लड़के वालों ने होटल में घुसकर लड़की के घर वालों को धमकाया जिसको लेकर केस दर्ज कर लिया गया है.


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पुलिस ने धर्मांतरण से किया इनकार


एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि गुजरात के एक दंपत्ति मेरे पास आए थे. उन्होंने बताया कि उनकी लड़की बेवाना क्षेत्र के एक लड़के के साथ शादी कर रही है. इस पर हाईकोर्ट का निर्देश था कि ये दोनों बालिग हैं शादी कर चुके हैं, लिहाजा उनका उत्पीड़न न किया जाए. लड़की ने अपने बयान में लड़के के साथ स्वेच्छा के साथ जाना स्वीकार किया है और कोर्ट में कागज पर इस बात को लिखकर दिया भी है कि वह उस लड़के के साथ जाना चाहती है. हम इसको धर्मांतरण के अंतर्गत नहीं देख रहे हैं. उधर, कानून के जानकारों का मानना है कि अगर थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5 (1 ) के तहत केस दर्ज है तो पुलिस ने इस मामले में कानून का पालन नहीं किया है.


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