Rahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अमेठी में क्या माहौल है? पुलिस ने दी ये जानकारी
Rahul Gandhi News: अमेठी के पुलिस अधीक्षक जी. इलामारन ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के अंदर पुतला जलाया और बाद में बाहर फेंका. फिर भी इस मामले की जांच कराई जाएगी.
Rahul Gandhi Disqualified: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमेठी (Amethi) में विरोध प्रदर्शन किया और कथित तौर पर पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका. पुलिस ने यह जानकारी दी. प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी/प्रवक्ता अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया गया ताकि वह लोकसभा सदस्य से आरोग्य करार दिए जाएं और सदन में जनता की आवाज नहीं उठा सकें. सरकार से सवाल-जवाब नहीं कर सकें.
कांग्रेस नेता ने दावा किया, ''कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और बाद में उसे बाहर फेंक दिया.'' अनिल सिंह ने दावा किया कि पार्टी और उसके कार्यकर्ता भयभीत नहीं है और लड़ाई के लिए तैयार हैं.
इस मामले की जांच कराई जाएगी- पुलिस अधीक्षक
इस बीच, अमेठी के पुलिस अधीक्षक जी. इलामारन से जब पुतला जलाये जाने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के अंदर पुतला जलाया और बाद में बाहर फेंका. फिर भी इस मामले की जांच कराई जाएगी.
बता दें कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा.
अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.