लखनऊः उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में सी एल गुप्ता एक्सपोर्ट प्राइवेट फर्म पर NGT कोर्ट ने 1 करोड़ 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए फर्म को फ्रॉड बताया है. कम्पनी ने घरेलू उपयोग के नाम पर जमीन से पानी का दोहन करने की अनुमति लेकर उसका इस्तेमाल ओद्यौगिक काम के लिए किया. इसके साथ ही कम्पनी ने खुले आम कई नियमों का उलंघन भी किया है.


सी एल गुप्ता एक्सपोर्ट प्राइवेट फर्म फ्रॉड घोषित


अमरोहा जनपद के गांव चोधपुर में सी एल गुप्ता एक्सपोर्ट प्राइवेट फर्म पर एक शिकायत कर्ता आदिल अंसारी ने कम्पनी पर पीने के पानी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की शिकायत NGT कोर्ट में की गयी थी. पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सी एल गुप्ता एक्सपोर्ट फर्म पर NGT कोर्ट ने 1 करोड़ 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए फर्म को फ्रॉड बताया है जबकि जिस ब्लाक क्षेत्र में कम्पनी चल रही उस ब्लाक को पानी को लेकर डार्क जॉन में घोषित किया गया है.


निगरानी के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन


अब पूरे मामले में NGT कोर्ट ने निगरानी के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन किया है. कम्पनी के जी एम ने जर्मन को स्वीकारते हुए कहा हमारी ओर से NGT कोर्ट में हमारा पक्ष सुनने की बात की अपील की गयी है.


इस कम्पनी में तैनात 6 हजार से अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है. कम्पनी के मुख्य गेट पर सेनेटिजेशन मशीन तक नहीं लगाई गयी और न ही आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है. वहीं डॉक्टर भी कम्पनी में नदारद हैं.


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