Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा (Amroha) में ग्यारहवीं की छात्रा का अपहरण कर रेप (Rape) करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिल राघव की अदालत ने 19 दिन में सजा सुनाते हुए दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. इसमें से 30 हजार रुपये पीड़ित छात्रा को देने के आदेश दिए हैं. दिल्ली (Delhi) के एक मकान में बंधक बनाकर रखी गई छात्रा ने एक जून को पड़ोसी के फोन से परिजनों को घटना की जानकारी दी थी.


दर्ज कराया गया था मुकदमा
सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले शख्स ने 24 मई को आदित्य वर्मा के खिलाफ बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर के मुताबिक पड़ोस में किराये पर रहने वाले आदित्य ने 21 मई 2022 को कक्षा 11 में पढ़ने वाली उसकी 15 वर्षीय बेटी को अगवा कर लिया था. दिल्ली के एक मकान में बंधक बनाकर रखी गई छात्रा ने एक जून को पड़ोसी के फोन से परिजनों को घटना की जानकारी दी थी. 


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13 सितंबर को हुई पहली सुनवाई
पुलिस ने दिल्ली जाकर छात्रा को मुक्त कराया था. मौके से भागे आदित्य को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. जमानत न मिलने से वह जेल में है. इस मामले में 13 सितंबर को अदालत में पहली सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई.


अमरोहा के एएसपी ने क्या कहा
अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि, ये हमारे शासन और प्रशासन का प्रयास है कि महिला संबंधी अपराध में विशेष रूप से पैरवी और उनको वॉच करते हुए टारगेटेड रूप से सजा दिलाने का काम किया है. ये हमारी सफलता है. हमने रिकॉर्ड समय में इसमें सजा दिलवाई है और इसमें 20 साल की सजा हुई है.


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