Amroha News: 7 साल की बच्ची का अपहरण कर मांगी फिरौती, 26 दिन के अंदर मिली उम्रकैद की सजा
Amroha Crime News: तीन जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ था. 25 जनवरी को 21 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने उसे अपहरण, फिरौती मांगने व छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया था.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा (Amroha) जिले में 7 साल की बच्ची का अपहरण (Kidnap) करके छेड़छाड़ करने और फिरौती मांगने वाले शातिर बदमाश इमरान उर्फ धीरज को कोर्ट ने 26 दिन के भीतर उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. उसपर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अमरोहा जनपद के रहरा थानाक्षेत्र के एक गांव के रहने वाले मजदूर की सात साल की बेटी एक दिसंबर को अचानक घर के बाहर से लापता हो गई थी. वह घर के बाहर बिक रही चाऊमीन लेने गई थी. काफी तलाश करने के बाद भी बच्ची का पता नहीं लगा था. तीन दिन बाद कुछ लोगों ने बताया कि गांव में भीख मांगने वाला इमरान उर्फ धीरज जो बुलंदशहर का रहने वाला है, बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था. इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली थी.
कैसे पकड़ा गया आरोपी
धीरज बच्ची को लेकर पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गया था. 10 दिसंबर की रात को धीरज ने बच्ची के परिजनों को फोन करके 40 हजार रुपये की फिरौती मांगी थी. इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी. 12 दिसंबर की रात को नौ बजे धीरज फिरौती की रकम लेने के लिए पहुंचा था, तभी पहले से घेराबंदी किए हुए वहां मौजूद रहरा पुलिस ने उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और बच्ची को बरामद कर लिया था. मुठभेड़ में गोली लगने से धीरज घायल हो गया था. उसे दारोगा और दो सिपाहियों की देखरेख में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह वहां से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया था.
फरार के बाद गिरफ्तार
डिडौली पुलिस ने 16 घंटे बाद ही उसे फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. इस मामले में दो जनवरी को विवेचक ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉक्टर कपिला राघव की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें छेड़छाड़ की धाराओं को बढ़ाया गया था. तीन जनवरी को अदालत ने ट्रायल शुरू कर दिया था. 25 जनवरी को 21 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने इमरान उर्फ धीरज को अपहरण, फिरौती मांगने व छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया था. सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.