UP News: देश के मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) और उनकी पत्नी टीना अंबानी (Tina Ambani) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी वाले केस में कोर्ट से राहत मिली है. बुधवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी पुलिस (UP Police) की जांच पर रोक लगाई है. अब कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मामले की विवेचना पर रोक लगा दी है.


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस में जांच पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से सीबीआई और अंबानी परिवार से मांगा जवाब है. वहीं इस मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेबी और फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट को नोटिस जारी किया है. सभी से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. 


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क्या है मामला
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस गौतम चौधरी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. अंबानी परिवार के खिलाफ ये याचिका बुलंदशहर के पत्रकार पवन कुमार ने दाखिल की है.
अंबानी परिवार के खिलाफ बुलंदशहर की एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर ही ये एफआईआर दर्ज हुई है. अंबानी परिवार पर दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला करने का आरोप है.


इसके अलावा बैंकों के 1514 करोड़ रुपये और लेनदारों के 570 करोड रुपए का घपला करने का भी आरोप है. अंबानी परिवार के साथ ही उनकी कंपनी के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. इस याचिका में मामले की विवेचना यूपी पुलिस के बजाय सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई है. 


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