Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के कोटद्वार (Kotdwar) की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में तीन और गवाहों के बयान दर्ज किए. इस दौरान अदालत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था. बचाव पक्ष के वकील अमित सजवाण ने इस संबंध में जानकारी दी.


बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में तीन गवाहों— अमन, सौरव बिष्ट और करन के बयान दर्ज किए गए. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमन (32) ने अपने बयान में कहा कि वह वनंत्रा रिजॉर्ट के निकट एक आयुर्वेदिक कंपनी में स्टोर मैनेजर के रूप में कार्य करता था.


सजवाण के अनुसार अमन ने बताया कि इस कंपनी की प्रबंधक स्वाति आर्य हैं जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की पत्नी हैं. सजवाण के अनुसार अमन ने बताया कि उसे अंकिता के रिजॉर्ट में काम करने तथा घटना वाले दिन अंकिता के आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित के साथ होटल से बाहर जाने की जानकारी थी.


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गवाहों ने क्या दिया बयान?
एक अन्य गवाह सौरव बिष्ट ने अपने बयान में कहा कि 18 सितंबर 2022 की शाम लगभग सवा पांच बजे वह अपने दोस्त करण के साथ मोटरसाइकिल पर पास में घूमने गया था और तभी अचानक अंकिता ने फोन पर रोते हुए उसे सड़क तक छोड़ने को कहा था. बिष्ट ने बताया कि उसने दूसरे कर्मचारी शिवम को इस घटना की जानकारी दी और वह रिजॉर्ट लौटा लेकिन आरोपियों ने उन्हें अंकिता से नहीं मिलने दिया.


तीसरे गवाह करन (26) ने अपने बयान में कहा कि वह वनंत्रा में बिजली का काम करता है. उसने बताया कि अंकिता ने बिष्ट के फोन पर कॉल कर रोते हुए उसे सड़क तक छोड़ने को कहा था और कहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है. मामले की अगली सुनवाई नौ जून को होगी. 


पौडी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शिनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की पिछले साल सितंबर में कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक आर्य ने अपने दो कर्मचारियों—सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर ऋषिकेश के निकट चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी.