मऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में यूपी पुलिस ने दक्षिणटोला थाने में मुकदमा दर्ज किया है। बसपा विधायक पर आईपीसी की संगीन धाराओं 419,420,457,468,471 व धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


बता दें कि प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या के निर्देश पर जिले में शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन का काम कराया जा रहा है। जिसकी जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को जांच के दौरान दक्षिणटोला थानाक्षेत्र के रहने वाले चार लोगों के नाम पर जारी हुए शस्त्र लाइसेंसों का नाम व पता फर्जी मिला।


जांच में यह भी सामने आया कि शस्त्र लाइसेंस धारक सभी चारों व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने की संस्तुति सदर विधानसभा के बसपा विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर की थी। हालांकि, चार में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें सदर विधायक मुख्तार अंसारी, तत्कालीन एसओ जेएन सिंह, तत्कालीन लेखपाल व फर्जी शस्त्र लाइसेंस धारको के नाम शामिल हैं।



पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या ने बताया कि 2001-2002 के दौरान जिले में फर्जी गलत नाम व पते पर शस्त्र लाइसेंस जारी होने की गोपनीय सूचना मिली। गोपनीय सूचना मिलने पर इसकी जांच के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र श्रीवास्तव को जांच सौंपी गई। जांच में खुलासा हुआ कि मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर चार लोगों ने नाम पर शस्त्र लाइसेंस जारी करने की संस्तुति की गई जिनमें सभी के नाम व पते फर्जी पाये गये। इस पूरे मामले पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।