रामपुर, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी के रामपुर से लोकसभा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा रद्द होने के बाद उनके लिए एक और बुरी खबर है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आजम के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आजम के खिलाफ फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए दिल्ली हेड क्वार्टर प्रस्ताव भेजा गया है।


बतादें कि एसआईटी की जांच में करीब 36 एकड़ की शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है। ईडी ने अब इसकी डिटेल मांगी है साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी में हुए निर्माण कार्यों पर खर्च हुई रकम कहां से आई। विदेश से कितना चंदा आया। सबकी पड़ताल भी की जाएगी।


जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा रद्द
आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया है। शुक्रवार को उप जिलाधिकारी (सदर) प्रेम शंकर तिवारी की अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया। बतादें कि यह जमीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रटरी नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर ली गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली जमीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की है। कोर्ट ने यह भी माना कि इस जमीन को गलत तरीके से लीज पर दिया गया था।


बता दें कि जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आजम खान के खिलाफ अबतक 26 एफआईआर दर्ज की गई हैं।