UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया है.


अपना दल (एस) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"69000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत है. खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई. अब जबकि हाई कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा. जो माननीय  हाई कोर्ट ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा है."






वहीं अनुप्रिया पटेल ने आगे लिखा- "मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है. जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी."


सपा ने भी दी प्रतिक्रिया


वहीं इस मामले पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स पर लिखा-"हाई कोर्ट का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती 69000 में नई सूची जारी करने का आदेश दिया!! शिक्षक भर्ती में कॉपी तक बदल दी गई थी ये टिप्पणी हाई कोर्ट में पहले ही कि थी तथा आरक्षण को लेकर बड़े सवाल थे. भाजपा सरकार पारदर्शिता की बड़ी-बड़ी बातें करती है लेकिन हाई कोर्ट का शिक्षक भर्ती में आदेश भाजपा को आईना दिखा रहा है!!"


यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- 'फिर से जारी करें रिजल्ट'