UP Arshad Warsi News: माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष अरशद वारसी को बुधवार (3 जनवरी) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अरशद वारसी के खिलाफ गुंडा एक्ट के नोटिस को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने एडीएम द्वारा जारी नोटिस रद्द करते हुए नियमानुसार नए सिरे से कार्रवाई की छूट दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप सामान्य प्रकृति के हैं. कोर्ट के फैसले ऐसी कार्यवाही को सही नहीं मानते हैं.


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गुंडा एक्ट का नोटिस कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है. याची अरशद वारसी की याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है. रामपुर निवासी अरशद वारसी के खिलाफ स्वार थाना पुलिस की रिपोर्ट पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. याची का कहना था कि वह समाजसेवी है. 


कुछ बड़े लोगों के खिलाफ शिकायतें की थीं- याची


याची ने कहा कि उसने कुछ बड़े लोगों के खिलाफ शिकायतें की थीं. शिकायत पर कार्रवाई न कर उल्टे रामपुर की स्वार थाना पुलिस की रिपोर्ट पर उसी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया है. 


अरशद वारसी लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव


माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष अरशद वारसी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे. हालांकि उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई थी. अरशद वारसी को मात्र 596 वोट मिली थी. इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान ने जीत हासिल की थी. अब्दुल्ला आजम खान को 1,26,162 वोट मिले थे. जबकि दूसरे नंबर पर अपना दल (एस) के हैदर अली खान रहे थे. जिन्हें 65,059 वोट मिले थे.


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