Lakhimpur Khiri Case: आशीष मिश्रा ने बेल के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, इलाहाबाद HC के फैसले को दी चुनौती
Lakhimpur Khiri Case: लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.
Lakhimpur Khiri Case: लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना तब हुई जब केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चालक और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की था जमानत
इससे पहले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लखीमपुर मामले में 4 किसान मरे. आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी, यह सबसे बड़ा तथ्य है. यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है. आशीष मिश्र की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, पीड़ितों की तरफ से कमलजीत राखड़ा, राज्य सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही मौजूद रहे. वहीं, अब आशीष मिश्रा ने सुप्रिम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है.
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