UP News: अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के परिवार को एक और झटका लगा है. अशरफ (Ashraf) की पत्नी जैनब फातिमा (Zainab Fatima) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने जैनब फातिमा उर्फ रूबी की याचिका खारिज कर दी. जैनब ने उमेश पाल शूटआउट केस (Umesh Pal Shootout Case) में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बता दें कि, प्रयागराज पुलिस ने जांच के आधार पर उमेश पाल शूटआउट केस में जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया है. याचिका में पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाए गए थे.


अतीक अहमद के परिवार को एक और झटका


हाईकोर्ट को बताया गया कि जैनब फातिमा के खिलाफ सबूत नहीं है. प्रयागराज पुलिस ने मुकदमा करने में अभियुक्तों के  बयान को आधार बनाया है. पुलिस की चार्जशीट में भी जैनब फातिमा का नाम नहीं है. इसलिए हाईकोर्ट जैनब फातिमा की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश पारित करे. जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने मेरिट के आधार पर जैनब फातिमा को राहत देने से इंकार कर दिया.


हाईकोर्ट से भाई की पत्नी को नहीं मिली राहत 


अदालत ने फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज की जाती है. हाईकोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत भरा है. सरकार ने जैनब फातिमा की याचिका का विरोध किया था. गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रयागराज में हमलावरों ने उमेश पाल और दो सरकारी गनर की फायरिंग और बम बरसा कर हत्या कर दी थी. माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की मोस्ट वांटेड पत्नी जैनब फातिमा पर उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों को फरार होने में मदद करने का आरोप है. अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. 


Azam Khan: आजम खान के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स का छापा, जेल में बंद हैं सपा नेत