Atiq Ahmed News: अतीक अहमद के साथ उम्रकैद की सजा पाने वाले दो लोग कौन हैं? कितना भरेंगे जुर्माना
Umesh Pal Kidnapping Case: एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल (Umesh Pal) के अपहरण केस में अतीक अहमद के अलावा शौकत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Umesh Pal Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj) में उमेश पाल (Umesh Pal) के अपहरण के 17 साल पहले पुराने केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद के अलावा उसके वकील शौकत हनीफ (Shaukat Hanif) और पूर्व सभासद दिनेश पासी (Dinesh Pasi) को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ-साथ अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई. जुर्माने की इस रकम को उमेश पाल के परिवार को सौंपा जाएगा. माफिया अतीक अहमद और दिनेश पासी के खिलाफ 364 ए समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं तो वहीं शौकत हनीफ के खिलाफ 364 और 120 B धाराएं लगाई हैं.
कैसे किया था किडनैप?
बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद के साथ-साथ उसके वकील शौकत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी भी शामिल थे. साल 2005 में राजूपाल हत्या के बाद उमेश पाल इस हत्याकांड का गवाह बन गया था. जिसके बाद साल 2006 में उमेश पाल की किडनैपिंग की साजिश रची गई.
जानकारी के मुताबिक, माफिया अतीक अहमद की कार समेत एक अन्य वाहन ने उमेश पाल का रास्ता रोका और उसे घेर लिया. दिनेश पासी ने उस पर पिस्तौल तान दी और कार में खींच लिया. साथ ही अतीक अहमद ने उमेश पाल के साथ बुरी तरह मारपीट की थी.
इसके बाद मामले में उमेश पाल ने ही अतीकअहमद के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि पहले उसको किडनैप किया गया और अपहरण के बाद उसे टॉर्चर किया गया था. यही मामला था जिसको लेकर कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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