Prayagraj News: अतीक अहमद के गुर्गों पर मेहरबानी! 5 साल बाद भी शूटरों की अवैध संपत्ति पता नहीं कर पाई पुलिस
Prayagraj News: अक्टूबर 2018 में अतीक के 14 गुर्गों को गैंगस्टर के मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसकी विवेचना के बाद चार्जशीट भी लगाई गई, लेकिन पुलिस अब तक इनकी संपत्ति का पता नहीं लगा पाई.
Atiq Ahmed Gang: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद भी उसके गैंग का खौफ कम होने के नाम नहीं ले रहा है. धूमनगंज में प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगने का केस दर्ज होने के बाद एक बार फिर से उसका गैंग सुर्खियों में आ गया है. अतीक की हत्या के बाद भी पुलिस उसके गैंग पर हाथ डालने में नरमी बरत रही है. लापरवाही की हद ये हैं कि पिछले पांच सालों में पुलिस अब तक अतीक के शार्प शूटरों की संपत्ति तक का पता नहीं लगा पाई है जिसकी वजह से गैंगस्टर के मुकदमे में कार्रवाई अटकी पड़ी है.
दरअसल अक्टूबर 2018 में अतीक के 14 गुर्गों को गैंगस्टर के मामले में आरोपी बनाया गया था. इनमें से तीन शार्प शूटरों आबिद प्रधान, फरहान व जुल्फिकार उर्फ तोता का नाम भी शामिल है. ये मुकदमा तत्कालीन इंस्पेक्टर धूमनगंज संदीप मिश्रा की ओर से दर्ज कराया गया था. इंस्पेक्टर द्वारा दी गई तहरीर में लिखा था कि इस गैंग का लीडर आबिद है. इस गैंग के सभी सदस्य अतीक अहमद के करीब हैं और एक संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं. इस मुकदमे की जांच सिविल लाइंस थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह को दी गई थी.
अतीक के करीबियों पर पुलिस नरम
अतीक के शूटरों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद बाद पुलिस ने मामले की जांच की और पूरी विवेचना के बाद चार्जशीट भी लगाई गई. इस सभी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, लेकिन हैरानी की बात है पांच साल गुजर जाने के बाद भी भी पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ी और पुलिस अतीक के शार्प शूटरों समेत किसी की भी संपत्ति का पता नहीं लगा पाई, ताकि गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत उसकी कुर्की की जा सके. ये हाल सिर्फ एक विवेचक का नहीं है बल्कि उन सभी का रहा, जिन्हें इस केस की जिम्मेदारी दी गई.
इस बारे में धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने कहा, उन्हें इस मुकदमे की जानकारी नहीं है वो इस बारे में पता करेंगे. वहीं एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार के पास भी इस मुकदमे को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली. उन्होने कहा कि वो कार्यालय से पूछकर पता करेंगे. इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई. आपको बता दें कि गैंगस्टर के इस मामले में अतीक के शार्प शूटरों के अलावा खालिद अजीम उर्फ अशरफ, अकबर, अबूबकर, माजिद, जावेद, एजाज अख्तर, शेरू, मुन्ना, पप्पू, फैसल, आसिफ नामजद आरोपी हैं. इनमें से अशरफ व अकबर की मौत हो चुकी है.
आपको बता दें कि पिछले दिनों 14 जून को एक प्रॉपर्टी डीलर से अतीक के गुर्गों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी थी. जिसके बाद एक बार फिर से अतीक के गुर्गों का आतंक एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. इस मामले में शार्प शूटर आबिद प्रधान, फरहान समेत आठ लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. आरोपी फरहान इन दिनों चित्रकूट की जेल में बंद हैं बाकि सभी फरार है. एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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